शिक्षक कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण वेतन भुगतान, होगी वसूली, जारी हुआ यह आदेश

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून राज्य में जिन शिक्षक कर्मचारियों को नियम के विरूद्ध अधिक भुगतान किया है, विभाग उनसे अब वसूली करेगा। वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा…

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून

राज्य में जिन शिक्षक कर्मचारियों को नियम के विरूद्ध अधिक भुगतान किया है, विभाग उनसे अब वसूली करेगा। वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड ने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर त्रुटियों को सुधारने और इस संबंध में कृत कार्रवाई के संबंध में निदेशालय को प्रत्येक माह की 15 तारीख को अवगत कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।

विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त नियंत्रक मो. गुलफाम अहमद द्वारा जारी पत्र/आदेश में कहा गया है कि मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारित कर अनियमित भुगतान किये जाने पर जिन अध्यापक, कार्मिकों का शासनादेशों नियमों के विपरीत वेतन निर्धारण कर भुगतान किया गया है। संबंधित के सेवा अभिलेखों में यथाशीघ्र ठीक करवा कर नियमानुसार भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।

त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण से अधिक भुगतान की गई धनराशि के समायोजन/वसूली की सूचना संबंधितों को भी अवगत कराते हुए प्रतिमाह संलग्न प्रारूप में निदेशालय को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी हर माह की 15वीं तारीख तक उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी आदेश के बावजूद जनपदों से निदेशालय को सूचना प्राप्त नही हो पा रही है। निदेशालय के द्वारा दिये गये पत्रों व निर्देशों का अनुपालन न किया जाना उचित नहीं है। अतएव समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने जनपद में शासनादेशों व नियमों के आलोक में संबंधितों का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण सही कर त्रुटिपूर्ण वेतन भुगतान से अधिक भुगतान धनराशि जमा की अपने स्तर से समीक्षा कर निर्धारित प्रारूप में सूचना निदेशालय को हर माह की 15वीं तारीख तक उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। उन्होंने यह भी कहा हे कि इस सम्बन्ध में स्मरण पत्र की प्रतीक्षा न करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *