हल्द्वानी। रेड जोन में आने बाद नैनीताल जिले में क्या पाबंदियां लगेंगी यह भी जान लेना आवश्यक होगा। मुख्य सचिव ने इस मामले में गाइड लाइन जारी की है। उनके अनुसार रेड जोन में आने वाले जिले में व्यवसायिक गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही जारी रह सकेंगीं । इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त सरकारी कार्यालय शम चार बजे तक ही खुलेंगे।
इन कार्यालयों में क व ख श्रेणी के अधिकारियों को शत प्रतिशत और ग व घ श्रेणी के कर्मचारियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति निर्धारित की गई है। यानी आज ही जारी किए गए जिलाधिकारी के आदेश में अब ग व घ श्रेणी की उपस्थिति पचास फीसदी के बजाए 33 फीसदी करनी होगी। यही नहीं रेलवे स्टेशन या हाई अड्डों से यात्रियों को लाने के सिवाए किसी भी प्रकार का सार्वजनिक परिवहन संचालित नहीं हो सकेगा।
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अब नैनीताल जिले में आने या यहां से बाहर जाने के लिए पास की आवश्यकता होगी। जो एक जून से समाप्त होने जा रही थी। इस गाइड लाइन में चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रीन अथवा ओरेंज जोन में आने वाले जिलों में शाम के सात बजे से सुबह के सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की बात कही गइ्र है जबकि कल केंद्र सरकार ने रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए कंपलीट लॉक डाउन की बात कही थी।
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