Uttarkashi Love Jihad Case : धारा 144 लागू, कानून ना तोड़ने की अपील

Uttarkashi Love Jihad Case | उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत पर पुलिस के सख्त रुख के बाद ग्राम प्रधानों का…

हल्द्वानी : गौला खनन निकासी गेटों पर धारा 144 लागू

Uttarkashi Love Jihad Case | उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत पर पुलिस के सख्त रुख के बाद ग्राम प्रधानों का संगठन बैकफुट पर आ गया, लेकिन अब विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। इसे देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने आज 14 जून से लेकर 19 जून तक लागू की धारा 144 लागू कर दी है।

एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धारा 144 का सख्ती से होगा पालन। स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को साफ कह दिया था कि ऐसी किसी गतिविधि की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो धारा 144 भी लगाई जा सकती है।

उधर, देहरादून में भी मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया है। पुरोला के ग्राम प्रधानों के संगठन ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन सरकार का सख्त रुख देखते हुए मंगलवार को प्रधान संगठन बैकफुट पर आ गया।

डीएम उत्तरकाशी अभिषेक रोहिल्ला का कहना है कि पुरोला में धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई है। लव जिहाद के कथित मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने पुरोला में महापंचायत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी…जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, हमने सभी से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की है…कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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