सीएनई रिपोर्टर
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार के 2 अगस्त से स्कूल खोले जाने संबंधी जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। इसके लिए प्रदेश सरकार को 17 अगस्त तक का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी।
उल्लेखनीय है कि कैबिनेट बैठक व सरकार के निर्णय अनुसार 2 अगस्त से प्रदेश में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोल दिये गये हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज बुधवार को बीती 31 जुलाई के शासनादेश को चुनैती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
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मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में राज्य सरकार के बीती 31 जुलाई के शासनादेश को याचिकाकर्ता की ओर से चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने इस शासनादेश में कई तरह की खामियों की ओर इशारा किया। इसमें पहाड़ी क्षेत्र के स्कूल इन मानकों को पूरा नही कर सकते है।
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ज्ञात रहे कि इस मामले में देहरादून निवासी विजय सिंह पाल ने पी.आई.एल.दायर कर सरकार के फैसले का विरोध किया था। फिलहाल मामले की सुनवाई दो सप्ताह के तक लिए टल गई है। देखना यह है कि दो सप्ताह बाद न्यायायल इस मामले में क्या आदेश देती है।