Breking News : अनलॉक 4 क्या क्या नया हुआ

देहरादून। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिये गाइडलाइन जारी कर दी है। 21 सितंबर से राजनैतिक व धार्मिक कार्यक्रमो में 100 लोग अब शामिल…


देहरादून। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिये गाइडलाइन जारी कर दी है। 21 सितंबर से राजनैतिक व धार्मिक कार्यक्रमो में 100 लोग अब शामिल हो सकेंगें। आपको बताते चलें कि इससे दुर्गा पूजा पंडालो में रौनक दिखनी तय है। सिनेमाहॉल,पूल आदि फिलहाल बंद ही रहेंगें। 7 सिंतबर से सीमित संख्या में मेट्रो का संचालन भी शुरु हो जायेगा। सितंबर मध्य के बाद से सिर्फ आनलाइन पढाई के लिये शिक्षण संस्थान अपने आधे शिक्षकों को शिफ्टवार बुला सकेंगें। कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नही दी गई है। राज्य के भीतर व एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नही होगी न ही किसी प्रकार के पास या परमीशन की जरूरत होगी।
प्रमुख बातें
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 से जुड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। 30 सितंबर तक ये दिशानिर्देश प्रभावी होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी मिल चुकी है। 7 सितंबर से (Metro Train Services to resume from 7 September) देशभर में मेट्रो ट्रेनें चलने लगेंगी।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेनों को चलने की इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय व रेल मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल होंगी। कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के मद्देनजर 22 मार्च से ही मेट्रो सेवाएं बंद हैं।

सामाजिक, शैक्षणिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों को 21 सितंबर से इजाजत होगी बशर्ते उनमें 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न हों।
21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कि राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं

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