👉 रामनगर में शराब तस्कर 06 माह के लिए जिला बदर
नैनीताल/हल्द्वानी। नैनीताल जनपद पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। कोतवाली लालकुआं पुलिस टीम ने एक स्मैक तस्कर पप्पू नाथ उर्फ डोरेमोन (Doraemon) को गिरफ्तार किया है। वहीं रामनगर पुलिस टीम ने अपराधिक प्रवृत्ति के अरोपी को किया 06 माह के लिये जिला बदर कर दिया है।
तलाशी में मिली स्मैक, डोरेमोन गिरफ्तार/Doraemon arrested for smack smuggling
मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लालकुआं डीआर वर्मा के नेतृत्व में थाना स्तर पर गठित पुलिस टीम ने स्मैके तस्कर को धर दबोचा। उप निरीक्षक वंदना चौहान, कांस्टेबल अनिल शर्मा, मनीष कुमार के द्वारा तेल डिपो के पास लालकुआं में चेकिंग की गई। इस दौरान आरोपी पप्पू नाथ उर्फ डोरेमोन पुत्र तीरुनाथ उम्र-35 वर्ष निवासी स्थायी पता एन 71 बी 16 ओल्ड, चन्द्रावल, दिल्ली सिविल लाइंस, नार्थ दिल्ली हाल निवासी जग्गीबंगर पो० हल्दूचौड कोतवाली लालकुंआ जनपद नैनीताल को रोका गया। तलाशी में उसके कब्जे से 7.91 ग्राम स्मैक मिली। जिस पर डोरेमोन को तत्काल गिरफ्तार किया गया।आरोपी के विरूद्व कोतवाल लालकुआं पर मुकदमा धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम पप्पू नाथ उर्फ डोरेमोन उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।
मंजीत है अभ्यस्त शराब तस्कर, 06 माह के लिए जिला बदर
वहीं एक अन्य मामले में चौकी पीरूमदारा कोतवाली रामनगर क्षेत्र अंतर्गत शराब तस्करी में अभ्यस्त शराब तस्कर मंजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी धारी पीरूमदारा रामनगर के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उसके खिलाफ कोतवाली रामनगर में वर्ष 2013 से अब तक कुल 05 से अधिक आबकारी अधिनियम के अभियोग पंजीकृत हैं। जिसकी अराजकता के कारण समाज में भय व्याप्त था। उपरोक्त व्यक्ति की गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु अरूण कुमार सैनी प्रभारी निरीक्षक रामनगर के द्वारा एसएसपी नैनीताल के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल को संबंधित के विरुद्ध 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के तहत रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।
जिस क्रम में जिला बदर मंजीत सिंह को 26 अक्टूबर 2023 को कोतवाली रामनगर में नेतृत्व में उनि राजेश जोशी चौकी प्रभारी पीरूमदारा के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसे जनपद नैनीताल की सीमा से अग्रिम 06 माह हेतु जिला बदर किया गया है। उपरोक्त जिला बदर व्यक्ति मंजीज सिंह को जिला बदर की शर्तो का भली भांति पालन किए जाने हेतु हिदायत भी दी गई। यदि अग्रिम 06 माह से पहले यदि जनपद की सीमा के भीतर प्रवेश किया तो पुलिस द्वारा पुनः सख्त कार्यवाही की जाएगी।