अल्मोड़ा: दोषी को 03 माह का कारावास व 17.30 लाख रुपये अर्थदंड

✍️ चेक बाउंस मामले में न्यायालय, सिविल जज (जू.डि.) ने सुनाया फैसला सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: यहां चेक बाउंस के एक मामले में सिविल जज जूनियर…

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✍️ चेक बाउंस मामले में न्यायालय, सिविल जज (जू.डि.) ने सुनाया फैसला

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: यहां चेक बाउंस के एक मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता की अदालत ने आरोपी पर दोषसिद्ध किया और आरोपी को 03 माह के कारावास और 17.30 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मामले के मुताबिक अल्मोड़ा के चौघानपाटा निवासी पान सिंह अधिकारी ने एक अभियोग निशांत कपूर उर्फ नोनू कपूर, निवासी नारायण तिवारी देवाल अल्मोड़ा के विरुद्ध दायर किया था। जिसके अनुसार पान सिंह अधिकारी ने निशांत कपूर को मित्रवत संबंधों के चलते समय—समय पर उधार दिया। कुल मिलाकर 16,61,748 रुपये बतौर उधार दिया था। बाद में उधारी का चुकता करने के लिए आरोपी निशांत कपूर ने इतनी ही धनराशि का एक चेक पान सिंह अधिकारी को दिया। जब​ पान सिंह अधिकारी ने यह चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किया, तो पता चला कि जिस खाते का चेक दिया है, उसमें पर्याप्त धनराशि ही नहीं है। इस कारण चेक अनधिकृत हो गया था।

इसी मामले को लेकर पान सिंह अधिकारी का वाद सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता की अदालत में चला। पत्रावली का अवलोकन कर न्यायालय ने आरोपी निशांत कपूर को दोषी पाया और निर्णय देते हुए आरोपी निशांत कपूर को 03 माह के कारावास एवं 17.30 लाख रुपये के (सत्रह लाख तीस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में वादी पान सिंह अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत एवं अधिवक्ता धनंजय शाह ने पैरवी की।

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