अल्मोड़ाः इन दो आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने की खारिज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाः यहां न्यायालय ने आज दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसमें एक आरोपी गुलदार की खाल के साथ पकड़ा गया…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाः यहां न्यायालय ने आज दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसमें एक आरोपी गुलदार की खाल के साथ पकड़ा गया था जबकि दूसरा गांजा तस्करी के मामले में आरोपी है।
गुलदार की खाल तस्करी मामला

गुलदार की खाल की तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपी नंदकिशोर पुत्र प्रेम राम निवासी ग्राम फल्याटी, थाना व जिला बागेश्वर के जमानत प्रार्थना पत्र को सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने खारिज कर दिया। मालूम हो कि गत 01 मार्च 2023 को अल्मोड़ा जिला अंतर्गत कोसी रोड दौलाघट पुल के करीब आरोपी नंदकिशोर को गुलदार की खाल के साथ पकड़ा गया था। जिसके खिलाफ सोमेश्वर थाने में धारा-51 वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम एवं धारा 429 ता.हि. के तहत मुकदमा पंजीकृत है। आज आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी प्रस्तुत की। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध किया और कहा कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया, तो उसके फरार होने की पूरी आशंका है और वह जमानत का दुरुपयोग भी कर सकता है। इस पर न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन कर सुनवाई की और आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गांजा तस्कर को नहीं मिली जमानत

अवैध गांजे की तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा कौशल किशोर शुक्ला के न्यायालय ने आज आरोपी चंद्रपाल उर्फ हीरो पुत्र बाबू सिंह निवासी पृथ्वीपुर गामड़ी, थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी। 69 किलो गांजे की तस्करी के मामले में इसे 02 मार्च 2023 उधमसिंहनगर के महुआखेड़ागंज से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने आरोपी की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को अपराध के बारे में बताया और कहा कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरुपयोग कर सकता है तथा उसके फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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