Bageshwar News: पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई—डीएम

—जिला सलाहकार समिति की बैठक में समीक्षासीएनई रिपोर्टर, बागेश्वरप्रसव पूर्व लिंग प्रकट एवं निदान करना दण्ड़नीय अपराध है। अल्ट्रासाउंड केंद्र पीसीपीएनडीटी एक्ट में दिए गए…

—जिला सलाहकार समिति की बैठक में समीक्षा
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
प्रसव पूर्व लिंग प्रकट एवं निदान करना दण्ड़नीय अपराध है। अल्ट्रासाउंड केंद्र पीसीपीएनडीटी एक्ट में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यह बात जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला सलाहकार समिति की बैठक लेते हुए कहीं।

जिलाधिकारी ने कहा कि लिंगानुपात को बनायें रखते हेतु पीसीपीएनडीटी एक्ट अति महत्वपूर्ण है, प्रसव पूर्व लिंग प्रकट करना एवं निदान करना अपराध है। जो भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पीसीपीएनडीटी एक्ट का अनुपालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। उन्होंने समय-समय पर अल्ट्रासाउंड सेंटरों का औचक निरीक्षण कर उनके दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये। कमेटी सदस्यों व अधिकारियों को निर्देश दियें कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं और गैर कानूनी भ्रूण व लिग जांच करने वाले अस्पतालों एवं अल्ट्रासाउंड सेंटरों की सूचना को एकत्र कर सांझा करें ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रसव पूर्व लिग जांच करवाना कानूनी अपराध है। इस कार्य में अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच नही कर सकता, जहां कही पर कोई लिंग जांच की शिकायत या संदेह हो तो तत्काल कार्यवाही अमल में लाई जाएं। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुनीता टम्टा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. हरीश पोखरिया, डॉ. रीमा उपाध्याय, शासकीय अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक सहित चिकित्सक एवं एनजीओ के सदस्य मौजूद थे।

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