— जानकारी मिलने पर गांव पहुंची एंटी ह्यूमैन ट्रैफिकिंग यूनिट
— काउंसिलिंग की और बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
एंटी ह्यूमैन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बिलौनासेरा में नाबालिग बेटी का विवाह रोक दिया है। उन्होंने स्वजनों की काउंसलिंग कर उन्हें जागरूक भी किया।
बीते शुक्रवार को वन स्टाप सेंटर को सूचना मिली। बिलौनासेरा में एक नाबालिग की शादी होने वाली है। टीम ने तस्दीक की और आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ किया। प्रभारी निरीक्षक टीआर बगरेठा, उपनिरीक्षक मीना रावत की टीम तल्ला बिलौना गांव पहुंची। नाबालिग के स्वजनों से बात की ओर उसकी जन्मतिथि चेक की। लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की पाई गई। टीम ने बताया कि उसका विवाह सात नवंबर को होना था। समय पर जानकारी मिलने पर उसे रोक दिया गया है। स्वजनों की काउंसलिंग की। बाल विवाह अधिनियम के बारे में बताया। स्वजनों ने बालिग होने के बाद ही विवाह करने का लिखित प्रार्थना पत्र दिया। टीम ने स्थानीय लोगों को बाल विवाह, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्प लाइन, बाल भिक्षा वृत्ति, मानव तस्करी, साइबर क्राइम, यातायात नियमों, नशा मुक्ति और उत्तराखंड पुलिस के नियमों के बारे में जानकारी दी।