कल अल्मोड़ा में इन जगहों पर रहेगी धारा-144

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाः उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि 07 मई, 2023 यानी कल उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हो…

कल इन जगहों पर लागू रहेगी धारा—144

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाः उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि 07 मई, 2023 यानी कल उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हो रही सहायक लेखाकार परीक्षा, 2022 के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों एडम्स इण्टर कालेज अल्मोड़ा, अल्मोड़ा इण्टर कालेज, अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कालेज अल्मोड़ा, बीरशिबा स्कूल अल्मोड़ा में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। इसलिए इन परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा, किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पीएसी पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्रों पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश नियत परीक्षा तिथि 07 मई, 2023 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक लागू रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।

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