Almora: छात्रसंघ चुनाव के मद्देनजर धारा—144 लागू

— कल कालेज में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा तथा हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर में…

कल इन जगहों पर लागू रहेगी धारा—144

— कल कालेज में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा तथा हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर में छात्रसंघ चुनाव को देखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने धारा—144 प्रभावी कर दी है।

उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि 24 दिसम्बर, 2022 को छात्रसंघ चुनाव के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को उद्धेलित कर शान्ति भंग करने एवं लोक परिशान्ति को विक्षुब्ध करने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोमेश्वर में छात्रसंघ निर्वाचन के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोमेश्वर के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा, किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पीएससी पर लागू नहीं होगा। परिसर के अन्दर कोई भी अपमाजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा, जिससे किसी भावना को ठोस पहुंचे। छात्र दलों के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए प्रयोग किये जा रहे वाहनों में भारवाहक क्षमता से अधिक छात्र या व्यक्ति सवार नहीं होंगे। विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से 24 दिसम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त कर दिया जाय।
बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित

अल्मोड़ा छात्रसंघ के चुनाव के दिन एसएसजे परिसर अल्मोड़ा में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश सर्वथा वर्जित रहेगा। कुलानुशासक डा. सामंत ने स्पष्ट किया है कि ऐसे में तलाशी के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि छात्रों की आम सभा में ध्वनि यंत्र व गाजे—बाजे मुख्य सभा स्थल पर लाना प्रतिबंधित रहेगा।

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