बागेश्वर उप निर्वाचन के मद्देनजर जिले में धारा—144 प्रभावी

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: बागेश्वर विधानसभा उप निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जनपद में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक धारा-144 प्रभावी कर दी…

कल परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी निषेधाज्ञा

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: बागेश्वर विधानसभा उप निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जनपद में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक धारा-144 प्रभावी कर दी गई है। जिले में निषेधाज्ञा लागू करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अनुराधा पाल ने कहा कि निर्वाचन अवधि में बिना जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं रिटर्निंग ऑफिसर की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 05 या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। जुलूस व जनसभा आदि के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि निर्वाचन अवधि में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का सभी प्रत्याशी राजनैतिक दल एवं समर्थक अनिवार्य रूप से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध अपमानजनक पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे न ही चिपकायेंगे व न ही लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। कोई भी राजनैतिक दल, संगठन या व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनितिक प्रचार के लिये नहीं करेंगे।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *