नियमों को ताक में रख चलाता है स्कूटी, इसका 311 बार हुआ चालान
जितनी स्कूटी की कीमत नहीं, उससे ज्यादा भरेगा जुर्माना

सीएनई डेस्क। लगता है यह व्यक्ति TRAFFIC VIOLATIONS करने में रिकॉर्ड बनाना चाहता है। इसकी हरकतें कुछ ऐसी है कि पुलिस इसका चालान करते—करते थक चुकी है, लेकिन यह सुधरने को तैयार नहीं है। इस शख्स पर 311 ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए 1.61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो इसकी स्कूटी की कीमत से भी ज्यादा है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार बेंगलुरु में एक शख्स इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस स्कूटी चालक को ट्रेफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का शौक है। यह सैकड़ों बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चुका है। इसके इतने चालान कटे की वाहन की कीमत से अधिक उसे अब देना होगा।
311 बार चालान
बता दें कि केरल के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक दोपहिया वाहन पर 311 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए 1.61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सूत्रों के अनुसार इस वाहन पर चालान अधिकांश शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे कैमरों का उपयोग करके जारी किए गए। बेंगलुरु पुलिस ने मामले की पुष्टि की है।
सोशल मीडिया में हो रही थी शिकायतें
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत बढ़ने के बाद बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम उठाया है। इसके आधार पर सिटी मार्केट ट्रैफिक पुलिस ने दोपहिया वाहन को जब्त भी कर लिया। पुलिस के अनुसार दोपहिया सवार हेलमेट नहीं पहनता, बार—बार सिग्नल जंप करता है, वन-वे ड्राइविंग और प्रतिबंधित क्षेत्रों में पार्किंग सहित कई अन्य ट्रैफिक नियमों का यह उल्लंघन करता रहा है।
जांच में पाया गया कि उसने 311 बार नियमों का उल्लंघन किया। जिस कारण विगत वर्ष उस पर 01 लाख 55 हजार रुपये था, लेकिन इस साल यह बढ़कर 161500 रुपये हो गया है। इस संबंध में वाहन मालिक को कई बार नोटिस दिया जा चुका है।
ट्रैवल एजेंट का है वाहन
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब्त किया गया दोपहिया वाहन, कलासिपल्या में एक ट्रैवल एजेंट पेरियास्वामी का है, जिसका इस्तेमाल उनके, उनके रिश्तेदार सुदीप और एक अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया था। यातायात उल्लंघनों में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना और पैदल यात्री क्रॉसिंग पर रुकना शामिल है। उन्होंने कहा है कि पुलिस स्कूटी जब्त कर चुकी है, लेकिन वह उठाने नहीं आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तब भी पूरा जुर्माना भरना पड़ेगा।