अब Online classes के नाम पर शिक्षकों को School आने को बाध्य नही कर सकेंगे विद्यालय प्रबंधक, फीस नही देने पर बच्चे को स्कूल से निकाला नही जायेगा, जारी हुआ नया आदेश

देहरादून। कोरोना काल में सरकार ने एक नई गाइडलाइन स्कूलों के संबंध में जारी करते हुए साफ कर दिया है कि कोई भी स्कूल प्रबंधन अब शिक्षकों को जबरन विद्यालय आने के लिए बाध्य नही कर सकता है। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को पूर्णतः बंद करने का स्पष्ट आदेश दे दिया है। विभाग को पिछले दिनों से शिकायत मिल रही थी कि स्कूलों के बंद होने के बावजूद शिक्षकों को स्कूल परिसर में बुलाया जा रहा है। विभाग का मानना है कि इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ सकता है। शिक्षा सचिव मिनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य किए जाने के संबंध में शिकायत विभाग को मिली है, जिससे कोविड-19 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन होने की संभावना है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षण हेतु शिक्षकों को घर से अध्यापन कार्य कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं संबंधित विद्यालय सुनिश्चित करें ताकि संक्रमण की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। यह भी कहा गया है कि स्कूल केवल आॅनलाइन शिक्षण का शुल्क लेंगे और अगर कोई अभिभावक शुल्क न दे पाये तो उसके पाल्यों को स्कूल से निकाला नही जायेगा, बल्कि उसे अतिरिक्त समय शुल्क जमा करने हेतु दिया जायेगा।
देहरादून में लगा कोरोना कर्फ्यू, विस्तार से जानिये क्या हैं आदेश……
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