रुद्रपुर | नोडल अधिकारी एमसीएमसी आर डी पालीवाल ने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, पोर्टल, वेबसाइट, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम आदि संचालित करने वाले बिना अनुमति के प्रचार सामग्री का इलेक्टोनिक एवं सोशल मीडिया में अपलोड करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। शिकायत पाए जाने पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप संबंधित सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ADVERTISEMENTS
उन्होंने बताया कि एमसीएमसी जिला कार्यालय के कक्ष संख्या-7 में अनुमति हेतु एमसीएमसी कार्यालय स्थापित है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी एवं अनुमति हेतु mcmcusn2024@gmail-com पर सम्पर्क कर सकतेे हैं। साथ ही अन्य किसी भी समय की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम 05944-250222/250481/250501/250500 तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर सम्पर्क कर सकतेे है।
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।