सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: थाना कपकोट पुलिस ने एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, वादी निवासी कपकोट ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया।
तहरीर के आधार पर थाना कपकोट में धारा 64 BNS, 5 ञ(ii)/6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक के निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
न्यायालय में पेश
निर्देशों के पालन में थाना कपकोट पुलिस की टीम ने आरोपी गौरव कोरंगा (उम्र 23 वर्ष), पुत्र नारायण सिंह कोरंगा, निवासी हरसिला, को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
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कानून की नज़र में, दुष्कर्म एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी मर्ज़ी या सहमति के बिना यौन संबंध बनाना है, जो शारीरिक बल, धमकी, छल-कपट, या ऐसे व्यक्ति पर किया जाता है जो वैध सहमति देने में असमर्थ हो। भारत में, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 दुष्कर्म को परिभाषित करती है, जिसमें कहा गया है कि किसी पुरुष का किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाना बलात्कार है। सहमति प्राप्त होने पर भी यह दुष्कर्म की श्रेणी में आ सकता है, अगर वह दबाव, भय या किसी अन्य धोखे से ली गई हो।

