Bageshwar Breaking: मानक विहीन दूध बेच रही समिति को ठोका अर्थदंड

कंपनी की अपील को ट्रिव्यूनल ने किया खारिज आज 04 नमूने भरे, नौ प्रतिष्ठानों को नोटिस सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वरमानक में खरा नहीं उतरने पर न्याय…

  • कंपनी की अपील को ट्रिव्यूनल ने किया खारिज
  • आज 04 नमूने भरे, नौ प्रतिष्ठानों को नोटिस

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
मानक में खरा नहीं उतरने पर न्याय निर्णायत अधिकारी/जिलाधिकारी ने दूध बेच रही समिति को अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही रोस्टेड सेवई निर्माण को कंपनी की अपील को ट्रिव्यूनल ने खारिज कर दी है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेकिंग कर चार खाद्य सामग्री के नमूने लिए हैं। साथ ही नौ प्रतिष्ठानों को साफ-सफाई नहीं करने पर नोटिस जारी किए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र फुलारा ने बताया कि गोल्डी के रोस्टेड सेवाई मानक में खरा नहीं पाया गया था। न्याय निर्णयन अधिकारी व जिलाधिकारी ने कंपनी व विक्रेता पर दो लाख दस हजार का अर्थदंड लगाया था। जिसे कंपनी ने ट्रिव्यूनल में अपील की। खाद्य विभाग ने ट्रियूनल में पैरवी की। पैरवी पर ट्रिव्यनल ने न्याय निर्णायक अधिकारी के निर्णय को सही मानते हुए निर्माता कंपनी गोल्डी तथा प्रतिष्ठान दरवान जनरल स्टोर बमराड़ी की अपील को खारिज कर दिया है। एक अन्य मामले में न्याय निर्णयन अधिकारी ने लौ फैट दूध पाए जाने पर बागनाथ महिला स्वायत्त सहकारिता नियर जिला अस्प्ताल पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दूध का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गत वर्ष अक्टूबर में लिया था।

रुद्रपुर जांच रिपोर्ट में दूध मानकों में खरा नहीं पाया गया। गुरुवार को अभिहित अधिकारी प्रकाश चंद्र फुलारा व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने काफलीगैर मार्ग स्थित प्रतिष्ठानों का निरीक्ष्ण किया। जोशीगांव, खांकर, दाणोछीना, कठापुड़ियाछीना स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों तथा स्पलाई वाहनेां की जांच की गई। दुकानों में साफ-सफाई नहीं होने पर नौ लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा तेल व दूध आदि के चार नमूने लिए। इन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

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