Pay Attention : बगैर सत्यापन नहीं रखें किरायेदार, भरा 10 हजार जुर्माना

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा। मकान हो या दुकान, किरायेदार रखने से पहले सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इस संबंध में पुलिस—प्रशासन द्वारा लगातार जनता को आगाह किया…

बगैर सत्यापन नहीं रखें किरायेदार

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा। मकान हो या दुकान, किरायेदार रखने से पहले सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इस संबंध में पुलिस—प्रशासन द्वारा लगातार जनता को आगाह किया जा रहा है। इसके बावजूद, अब भी कुछ भवन स्वा​मी लापरवाही बरत रहे हैं। आज एक बार फिर धौलछीना पुलिस ने बिना पुलिस सत्यापन किरायेदार रखने पर 01 मकान मालिक पर 10,000 रुपए की चालानी कार्यवाही की।

एसएपी रामचंद्र राजगुरु ने जारी किए निर्देश

बता दें कि एसएसपी अल्मोड़ा रामचंद्र राजगुरु द्वारा जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके लिए थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत सत्यापन अभियान चलाने को कहा गया है।

थानाध्यक्ष धौलछीना ने चलाया अभियान

बिना सत्यापन किरायेदार रखने वाले मकान मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सख्त निर्देश दिये गये हैं। आदेश के क्रम में थानाध्यक्ष धौलछीना सुशील कुमार के नेतृत्व में धौलछीना पुलिस द्वारा सत्यापन किए गए।

मकान मालिक का काटा 10 हजार का चालान

इस अभियान के दौरान 01 मकान मालिक द्वारा अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन नही कराया था। जिस पर संबंधित मकान मालिक का पुलिस एक्ट में 10 हजार रुपये कोर्ट चालान की कार्यवाही की गई। साथ ही थानाध्यक्ष धौलछीना द्वारा पुलिस टीम के साथ इस संबंध में अभियान चलाकर सख्त हिदायत दी गयी।

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