बड़ी खबर : उत्तराखंड में आज रात से नाइट कर्फ्यू, पढ़िए नई गाइडलाइंस

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए है। देश में बढ़ रहे कोविड-19 के…

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए है। देश में बढ़ रहे कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है लेकिन फिर भी देश में ओमीक्रोन के केस बढ़ रहे है। उत्तराखंड में ओमिक्रोन तीन नए मामले, इन जिलों में मिले है नए केस

ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू आज रात से ही पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। साथ ही नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही आगमन दिया जाएगा। वहीं नाइट कर्फ्यू का समय रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। मुख्य सचिव ने 25 दिसंबर को जारी आदेशों को संशोधित करते हुए नया आदेश जारी किए है। देखें आदेश खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now

राज्य में नाइट कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगा, इस दौरान निम्नलिखित सेवाएं संचालित रहेंगी।

  • समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी।
  • सभी चिकित्सा कर्मियों नर्सों पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति भी 24 घंटे रहेगी।
  • तेल और गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन परिवहन वितरण भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
  • पेट्रोल पंप एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
  • राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन पारेषण और वितरण सेवाएं।
  • डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
  • दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सेवाएं।
  • सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एसपी के अधीन जारी रहेगा।
  • सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर राज्य आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने उतारने की अनुमति 24 घंटे रहेगी।
  • सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर राज्य आयात निर्यात आवागमन की अनुमति रहेगी।
  • सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड डाउनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेल रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने उतारने की दैनिक रूप से 24 घंटे अनुमति रहेगी।
  • रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों टैक्सियों ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
  • विक्रम ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति चौबीसों घंटे रहेगी।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैद्य आईडी कार्ड के साथ एसपी और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति रहेगी।
  • आवश्यक सेवाओं आपातकालीन और कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति चौबीसों घंटे रहेगी।
  • निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैद्य आईडी के साथ आकस्मिक कारणों की अनुमति है।
  • जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे।

देखें आदेश

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