देहरादून। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश सरकार ने संशोधन के साथ नई एसओपी जारी की है। जिसमें जहां नाइट कर्फ्यू रात 9 से सुबह पांच बजे तक संपूर्ण उत्तराखंड में कर दिया गया है, वहीं अधिकांश संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलने के निर्देश जारी किये हैं। हालांकि विवाह समारोह में 200 लोगों की मौजूदगी को मंजूरी दिए जाने से कोराना नियंत्रण के प्रयासों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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नई गाइड लाइन के अनुसार अब रात्रि कर्फ्यू के समय में की बढ़ोतरी अब रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। जबकि नगर निगम क्षेत्र के आने वाले प्रत्येक शनिवार व रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू रहेगा। वहीं प्रदेश के अन्य जनपदों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू लागू रहेगा। गाइडलाइंस के अनुसार जनपद देहरादून के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार धार्मिक राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों में व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं रहेगी। सार्वजनिक वाहन 50% यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे। समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे, वहीं समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर पूर्ण बंद रहेंगे। उक्त सभी आदेश 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
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