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नववर्ष 2023 – उत्तराखंड में शराब की दुकानों को लेकर जारी हुआ नया आदेश

देहरादून| शराब के शौकीनों को बहुत उछलने की जरूरत नहीं है। नए साल के स्वागत में अपना स्टॉक जमा कर लें। प्रदेश में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकाने 24 घंटे तक नहीं खुली रहेंगी। सिर्फ बार के लाइसेंसधारक 2 जनवरी 2023 तक 24 घंटे शराब मुहैया कराएंगे। इस संबंध में सरकार ने नया आदेश जारी किया।

शराब के शौकीनों के लिए जारी हुआ नया आदेश

जारी नए आदेश में सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य में नववर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को दिनांक 30 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित (पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।

इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है। सचिव आबकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी। नीचे देखें आदेश…

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