HomeBreaking Newsस्कूलों के लिए जारी हुआ नया आदेश, New Guidelines For School Buses

स्कूलों के लिए जारी हुआ नया आदेश, New Guidelines For School Buses

ADVERTISEMENTS

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून

स्कूली छात्र—छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल बसों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। परिवहन विभाग की ओर से नई गाइड—लाइन जारी की गई है, जो कि संपूर्ण प्रदेश में लागू होगी।

परिवहन मुख्यालय ने आज पूरे प्रदेश के लिए स्कूल बसों को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह की ओर से जारी गाइड-लाइन में खास तौर पर बस चालकों के लिए कड़े नियम लागू किये गये हैं।

दरअसल, यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। याद दिला दें कि
गाजियाबाद व देहरादून के विकासनगर में इस साल हुए सड़क हादसों में स्कूली बच्चों की मौत के बाद कोर्ट काफी सख्त हुआ है। परिवहन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्कूली बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा के को लेकर यह गाइड-लाइन निर्धारित की है।

यह है स्कूल बसों की जारी नई गाइड-लाइन —

⏩ स्कूल बस चालक की नियुक्ति से पूर्व न्यूनतम 05 साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव आवश्यक।

⏩ चालक को अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन करवाना होगा।

⏩ अगर चालक का परिवहन नियम तोड़ने पर 02 बार चालान हो जाये वह स्कूल बस चलाने के लिए अयोग्य माना जायेगा।

⏩ ओवरस्पीड, खतरनाक ढंग से अथवा शराब पीकर वाहन चलाने में चालान होने पर चालक स्कूल बस चलाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

⏩ चालक के साथ एक योग्य परिचालक स्कूल बस में अनिवार्य रूप से रहेगा।

⏩ परिचालक की योग्यता केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार होनी अनिवार्य होगी।

⏩ यदि स्कूल बस या अन्य भारी वाहनों में छात्राओं को लाया जा रहा है तो उसमें महिला सहायक का होना अनिवार्य रहेगा।

⏩ स्कूल वाहन निर्धारित गति पर संचालित किए जाएं, स्पीड गर्वनर अनिवार्य।

⏩ निर्धारित संख्या से अधिक छात्र बैठाना प्रतिबंधित रहेगा।

⏩ बस में स्कूल बैग रखने की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य।

⏩ सुरक्षा के लिए बस का दरवाजा अनिवार्य रूप से बंद रखा जायेगा। खुले दरवाजे वाले वाहनों के संचालन पर रोक।

⏩ चालक को बच्चों के नाम, पते, ब्लड ग्रुप, रूट प्लान व रुकने के प्वाइंट की पूरी जानकारी होना अनिवार्य।

⏩ वाहन में फर्स्‍ट एड बाक्स व अग्नीशमन यंत्र होना अनिवार्य।

CNE Special: बाबा नीम करौली की लीला स्थली है कैंची धाम

ADVERTISEMENTS
Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments