HomeHimachalनालागढ़ : नामांकन के समय केवल अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक...

नालागढ़ : नामांकन के समय केवल अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक अनिवार्य

नालागढ़। विकास खंड नालागढ़ के अंतर्गत जनवरी 2021 में होने जा रहे पंचायती राज चुनावों में नामांकन के समय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) व खंड विकास अधिकारी नालागढ़ विश्व मोहन देव चौहान ने कहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन के समय केवल न देय प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा, जो कि वार्ड सदस्य उप प्रधान प्रधान तथा बीडीसी सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए पंचायत सचिव द्वारा हस्ताक्षरित करने के पश्चात उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

ADVERTISEMENTSAd Ad

जबकि जिला परिषद सदस्य के न देय प्रमाण पत्र को सचिव जिला परिषद द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग की पंचायतों अथवा वार्डों के उम्मीदवारों को न देय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार द्वारा भूमि का अतिक्रमण न करने, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा चरित्र सहित कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इन्हें नामांकन के प्रारूप 18 में इस संबंध में लिखित घोषणाओं संबंधी नामांकन पत्र को ही हस्ताक्षरित करना होगा। विश्व मोहन देव चौहान ने बताया कि न देय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना तथा उसका नाम निर्वाचन नामावली में होना भी अनिवार्य है।

ADVERTISEMENTS
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments