⏩ सॉफ्ट ड्रिंक की तहर अब टेट्रा पैक में मिलेगी देशी शराब
⏩ विस्तार से जानिए धामी सरकार की नई शराब नीति
Uttarakhand Excise policy 2023-24 : CNE DESK/उत्तराखंउ सरकार ने अब नई Excise Policy लागू कर दी है। जिसमें जहां कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। वहीं शराब की ओवर रेटिंग की शिकायत को भी गंभीरता से लिया गया है।
01 अप्रैल से सस्ती हो जायेगी शराब
उल्लेखनीय है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में शराब नीति को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। जिसमें सबसे अहम यह है कि अब 01 अप्रैल से शराब सस्ती हो जायेगी। यानी यूपी के मुकाबले शराब केवल 20 रूपये प्रति बोतल अधिक महंगी होगी। जिसका अर्थ यह है हर बोतल में अब 100 से 300 रूपये की कमी आयेगी।
गौवंश संरक्षण को भी शराब की बिक्री से मिलेगा राजस्व
तय किया गया है कि प्रति बोतल 03 रुपये महिला कल्याण, युवा कल्याण व खेल विभाग और गौवंश संरक्षण के लिए बतौर सेस वसूला जाएगा। जिसका अर्थ यह है कि हर विभाग को प्रति बोतल शराब की बिक्री पर एक रुपया मिलेगा। ज्ञात रहे कि प्रदेश में 04 से 05 लाख बोतल शराब प्रतिदिन बिकती है। अतएव उक्त विभागों को प्रति माह 01 से डेढ़ करोड़ राजस्व मिलेगा।
एमआरपी से अधिक में बेचा तो लाइसेंस रद्द
वहीं एक बेहद अहम फैसला यह है कि अब यदि किसी अनुज्ञापी ने एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेची तो उसकी दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जायेगा। तय हुआ है कि अगर किसी दुकान की 05 बार ओवर रेटिंग की शिकायत आई तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब डिपार्टमेंटल स्टोर अब केवल अपने जनपद की शराब की दुकान से ही शराब ले सकेंगे।
अब कोल्ड व साफ्ट ड्रिंक्स की तरह टेट्रा पैक में मिलेंगे
सरकार ने तय किया है कि देशी मदिरा के पव्वे कांच की बोतल में नहीं, बल्कि टेट्रा पैक में मिलेंगे। यह निर्णय मिलावट की संभावनाओं को खत्म करने के लिए किया गया है।
डिपार्टमेंटल स्टोर का यह रहेगा शुल्क, बार रेस्टोरेंट पर भी फैसला
Departament store के लाइसेंस का शुल्क पहाड़ों में 08 लाख रुपए और मैदानी जनपदों में 15 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। हालांकि नव आबकारी नीति में बार रेस्टोरेंट के शुल्क में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।
यदि किसी कारण बंद रही दुकान
सरकार की नई आबकारी नीति में तय हुआ है कि दैवीय आपदा या किसी आंदोलन के दौरान यदि मदिरा की दुकान बंद रही तो उक्त अवधि का राजस्व माफ कर दिया जायेगा। किंतु इससे पूर्व डीएम की रिपोर्ट अनिवार्य है।