लालकुआं। क्षेत्र में अपराधों के ग्राफ में बढ़ोतरी करने वाले एक अपराधी को जिलाधिकारी के दिशा-निर्देश के बाद उसे 6 माह के लिए दूसरे जनपद की सीमा पर छोड़ दिया गया है। दयाल के ऊपर लालकुआं थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
कोतवाली लालकुआं से संबंधित वाद संख्या 3/21, धारा 3 (3) गुंडा अधिनियम बनाम दयाल उर्फ बबलू पुत्र ख्यालीराम, निवासी टूटी पुलिया बिंदुखत्ता थाना लालकुआं जनपद नैनीताल को जिलाधिकारी नैनीताल के आदेशों के बाद उप निरीक्षक प्रेमा कोरंगा कोतवाली लालकुआं द्वारा अभियुक्त को आगामी 6 माह के लिए जिला बदर किया गया।
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