Online study के दौरान सिर्फ tuition fees लें Private school, अन्य मद जोड़े तो होगी कार्रवाई, शिक्षा सचिव ने जारी किये आदेश

0

देहरादून। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने लगातार मिल रही शिकायतों पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के समस्त निजि स्कूली को कोरोना काल में ट्यूशन फीस के अलावा किसी अन्य किस्म का शुल्क नही लेने की सख्त हिदायत दी है।


ADVERTISEMENTS

Uttarakhand : बस आज और कल लीजिए धूप का आंनद, 27 से फिर तेवर बदलेगा मौसम ! 30 अप्रैल तक छाये रहेंगे बदरा, कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश-बर्फवारी का अलर्ट

शिक्षा सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्कूल केवल टयूशन फीस ले सकते हैं। इसके अलावा वह किसी तरह का कोई अन्य शुल्क नहीं ले सकते। जिन स्कूलों की ओर से ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा रहा है, ऐसे स्कूल किसी भी तरह की फीस नहीं ले सकते हैं। फीस के लिए दबाव बनाने वाले और अन्य मदों में शुल्क लेने वाले स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

वारदात: महिला का पति गया था ड्यूटी, अकेली पा मकान मालिक के बेटे ने किया रेप का प्रयास, असफल होने पर कर दी निर्मम हत्या

हाहाकार: देश में 24 घंटे में 2 हजार 761 की जान ले गया कोरोना, 3 लाख, 48 हजार 979 नए लोग संक्रमित, मौतों के मामले में उत्तराखंड नौवें पायदान पर

Big Breaking : दिल्ली में 3 मई तक जारी रहेगा लाॅकडाउन, अवधि बढ़ी, सीएम केजरीवाल ने की घोषणा

ADVERTISEMENTS