बागेश्वर: इंश्योरेंस कंपनी को बीमा राशि का एकमुश्त भुगतान के निर्देश

✒️ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेट को बीमा की…

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✒️ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेट को बीमा की राशि का एकमुश्त भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 50 हजार मानसिक उत्पीड़िन के भी देने के निर्देश दिए हैं।

घटनाक्रम के अनुसार 20 मार्च को दुग नाकुरी तहसील के किरोली निवासी दिनेश सिंह गड़िया ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी टाटा हिटैची सुपर मशीन का 18 फरवरी 2019 को बीमा कराया। 25 मई 2019 को मशीन जब एनएस कार्पोरेशन की खान से खड़िया निकालने के लिए खान सफाई का काम कर रही थी। इसी बीच अचानक ऊपर से बोल्डर गिर गए और आधी मशीन बोल्डरों से दब गई। मशीन को भारी क्षति पहुंची। इसकी सूचना उन्होंने 27 मई को इंश्योरेंश कंपनी को दी। इसके बाद बीमा कंपनी से स्वयं के खर्च पर मशीन की मरम्मत करने को कहा। जिसका भुगतान वह बाद में कर देंगे। कंपनी के कहने के अनुसार उन्होंने 20 लाख रुपये खर्च कर मशीन की मरम्म्त की। जब उन्होंने बिल भुगतान के लिए कपंनी में लगाए तो उन्होंने मात्र आठ लाख, 50 हजार का क्लेम बनाया। जो न्यायोचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि उन्हें पॉलिसी के अनुसार क्षतिपूर्ति नहीं की गई। उनका मानिसक उत्पीड़न व आर्थिक हुआ है। 22 फरवरी को मामले में अंतिम बहस हुई। पत्रावलियों व देखने तथा गवाहों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य रमेश चंद्र सनवाल व हंसी रौतेला ने 24 फरवरी को फैसला सुनाया। शखा प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बागेश्वर को पीड़ित दिनेश गड़िया को 13 लाख, 52 हजार, 332 का भुगतान एकमुश्त करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का अनुपालन नहीं करने पर आठ प्रतिशत वार्षिक दर से देना हेाग। इसके अलावा 50 हजार रुपये मानसिक वेदना क्षतिपूर्ति तथा 20 हजार वाद व्यय देने के भी निर्देश दिए हैं।

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