नैनीताल| हल्द्वानी में चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल पर आज फिर हाईकोर्ट का रवैया बेहद सख्त दिखा। छह दिनों से हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है, दस मिनट में काम पर लौटो, नहीं तो कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब हड़ताल खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं।
इस याचिका पर कोर्ट ने दिया आदेश
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि पिछले 6 दिनों से हल्द्वानी में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से शहर कूड़े से पट गया है। शहर में डेंगू पहले से फैला हुआ है। ऐसे में सफाई न होने से जगह-जगह बिखरे कूड़े के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। कूड़े कचरे को जानवर खा रहे हैं।
यह है मामला
बता दें कि सफाई कर्मियों ने शासनादेश के मुताबिक, मानदेय बढ़ाने समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 24 नवंबर से हड़ताल कर दिया था। इसके बाद शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। कूड़ा न उठने से गली, मोहल्लों में गंदगी फैल चुकी है। यह देख नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने खुद कूड़ा गाड़ी लेकर घर-घर से कूड़ा एकत्र किया था, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था।
पिछली सुनवाई में भी सख्त थी कोर्ट
यह देख सफाई कर्मियों ने कूड़ा गाड़ियों की चाबियां जब्त कर लीं। मगर हाईकोर्ट में मामला पहुंचने पर कोर्ट सख्त हो गया और एसएसपी को जब्त गाड़ियां छुड़ाने और इसमें अड़ंगा डालने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद सफाई कर्मियों ने नगर निगम को कूड़ा गाड़ी की चाबियां सौंप दी थीं। मगर कर्मचारियों के काम पर न लौटने से सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकी है।
इसके बाद आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को काम पर लौटने के कड़े निर्देश जारी किए।
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Bahut shi jinko naukari mili hai kisi bhi department mai ho unki mange khatam hi nhi hoti suspend kro desh mai na berojgaaru ki kami hai na talent ki inse jyada minded hai abhi log