सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजे की अवैध तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजे गए आरोपी कैलाश सिंह रावत पुत्र राम सिंह, निवासी ग्राम घुघति घनयाल, तहसील स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा ने आज अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अपनी जमानत के लिए अर्जी प्रस्तुत की थी।
इस जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को पूरा मामले बताते हुए कहा कि 25 मई 2022 को पुलिस ने चेकिंग के दौरान ग्राम कटपतिया गोड से ग्राम गुलार को जाने वाले मार्ग से करीब 50 मीटर दूर सड़क से वाहन चालक कैलाश सिंह रावत के कब्जे से टाटा माजा वाहन संख्या-डीएल-10सी-1267 की डिग्गी से 50 जूट के बोरे में से कुल 57 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया और वैधानिक कार्यवाही कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उन्होंने कहा यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग कर सकता है और उसके फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। इस पर न्यायालय ने पत्रावली का परिशिलन कर आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।