हल्द्वानी : प्रॉपर्टी डीलरों ने रजिस्ट्री ना होने की उड़ा दी अफवाह, डीएम ने दूर किया संशय

हल्द्वानी समाचार | हल्द्वानी और उसके आसपास पिछले लंबे समय से प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनी काटने के कई मामले सामने आए हैं और रेरा एक्ट…

हल्द्वानी | सोमवार को कैम्प कार्यालय में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी वंदना ने दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु परिवहन और पुलिस विभाग को समय-समय पर ओवर लोडिंग, नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों एवं ओवरस्पीड करने वालों का सघन चेकिंग अभियान चलाकर चालान किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि हल्द्वानी और नैनीताल में परिवहन विभाग द्वारा नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए। उन सभी नो पार्किंग जोन में दो दिन के अंदर साइन बोर्ड लगाए जाए। साथ ही पुलिस व परिवहन विभाग के द्वारा नो पार्किंग जोन में खडे वाहनों का चालानी कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु की गई प्रवर्तन की कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि परिवहन विभाग महकमे के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रवर्तन की कार्यवाही नियमित की जाए जिससे दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगे। इसके साथ ही सहायक परिवहन अधिकारी रामनगर को रामनगर क्षेत्र में नो पार्किंग जोन क्षेत्र चिन्हीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर के निजी स्कूलों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होने के बावजूद स्कूल बस शहर के बीच सड़कों पर खड़ी रहती है। इसकी वजह से आए दिन शहर में जाम लगा रहता है। ऐसे स्कूलों को चिन्हित करते हुए दंडात्मक चालानी कार्यवाही की जाए जिससे शहर जाम से मुक्त रहे। यदि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े होने के कारण जाम लगता है तो परिवहन और पुलिस संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करें। पीडब्ल्यूडी नैनीताल और हल्द्वानी को सड़कों के चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। तल्लीताल चौराहे पर पुलिस चौकी और अन्य विभागीय संरचनाओं की शिफ्टिंग तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में एएसपी हरबंस सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी नन्द किशोर, अधिशासी अभियंता लोनिवि अशोक चौधरी, रत्नेश, के साथ ही सड़क सुरक्षा समिति के अधिकारी उपस्थित थे।

हल्द्वानी समाचार | हल्द्वानी और उसके आसपास पिछले लंबे समय से प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनी काटने के कई मामले सामने आए हैं और रेरा एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। डीएम की जांच के बाद प्रॉपर्टी डीलरों का पूरा खेल सामने आया है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि केवल शपथ पत्र पर निर्भर न रहकर रजिस्ट्री ना की जाए तहसील से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही रजिस्ट्री की जाएगी।

वहीं रेरा एक्ट के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस नियमों के लागू होने के बाद से प्रापर्टी डीलर परेशान हो गए। उन्होंने जिले में रजिस्ट्री नहीं होने की अफवाह उड़ा दी है।

गुरुवार को डीएम ने साफ किया कि रेरा एक्ट और शपथ पत्र जांच में सही पाए जाते हैं तो रजिस्ट्री पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है यह केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। खेती किसानी के लिए कोई भी कितनी भी जमीन खरीद सकता है। प्राधिकरण द्वारा जांच में गौलापार और रामनगर क्षेत्र की कुछ कालोनियां रैरा का उल्लंघन करते हुए पाई गई। इसके बाद जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं और पूरे जिले में कहीं भी रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगी गई है।

डीएम का कहना है कि रैरा का अनुपालन करते हुए प्रॉपर्टी डीलर अगर कालोनियां डिवेलप करते हैं तो वह बेहतर होगा। अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और जांच में भी जिन स्थानों पर गलत शपथ पत्र पाए होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया की जमीनों की रजिस्ट्री और खरीद पर जिले में कोई रोक नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों से लगातार प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा माहौल बनाया जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा किसने की जमीन पर भी रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दी गई है, इन सब पर जिलाधिकारी ने हर प्रकार की संशय को दूर कर दिया है।

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