हल्द्वानी। मुखानी क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले शिक्षक को छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने दोषी पाया गया। जज अर्चना सागर ने उसे 5 साल की कैद और 30000 रूपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने 9 गवाह पेश किए।
हल्द्वानी शहर के मुखानी क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग सेंटर में उमाकांत मिश्रा बच्चों को पढ़ाता था। आरोप है कि 8 जून 2017 को उसने 17 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। छात्र ने खुद को किसी तरह बचाया और वहां से भाग गई। वह मुखानी स्थित एक मेडिकल स्टोर पहुंची और वहां से दुकानदार से मोबाइल मांग कर अपने पिता को फोन कर इसकी जानकारी दी। पिता ने मुखानी थाने में मामला दर्ज करवाया था।
गुरुवार को पॉक्सो अदालत की जज अर्चना सागर ने उसे दोषी करार दिया। उमाकांत को 9/10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल का कठोर कारावास और आईपीसी की धारा 354 और 354 (क) में तीन-तीन साल कारावास और 10-10 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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