हल्द्वानी : 10 फरवरी से 7 मार्च तक एक्जिट पोल पर लगा प्रतिबंध, विज्ञापनों के लिए लेनी होगी इजाजत

हल्द्वानी। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत 10 फरवरी से 07 मार्च तक एक्जिट पोल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।…

हल्द्वानी। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत 10 फरवरी से 07 मार्च तक एक्जिट पोल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशन के क्रम में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन -2022 को दृष्टिगत रखते हुए एक्जिट पोल सम्बन्धी अधिसूचना में निर्देशित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग की उप धारा (2) के उपबन्धो के दृष्टिगत 10 फरवरी से 07 मार्च तक निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा।

उत्तराखंड ब्रेकिंग : कांग्रेस ने प्रवक्ताओं को सौंपी विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपयुक्त साधारण निर्वाचनों के सम्बद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।

हल्द्वानी : भाजपा को बड़ा झटका – ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी 5 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ कांग्रेस में शामिल, हरदा ने किया स्वागत

उप जिला निर्वाचन अधिकारी जोशी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार जनपद में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए मतदान 14 को सम्पन्न होगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 13 फरवरी एंव 14 फरवरी को किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिन्ट मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जब तक प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणित न किया जाय।

उत्तराखंड में आज 15 मरीजों की मौत, 1183 नए केस- जानें अपने जिले का हाल

उप जिला निर्वाचन अधिकारी बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि मतदान दिवस एंव मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 13 एंव 14 फरवरी 2022 को प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन तथा व्यक्ति द्वारा जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशन की तिथि से 02 दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा।

हल्द्वानी ब्रेकिंग : भाजपा के दर्जनों पदाधिकारियों एंव कार्यकर्ताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा

अल्मोड़ा ब्रेकिंग : लालकुआं में हरदा, घर लौटे रूठे कांग्रेसी, सती बने प्रदेश महामंत्री

उत्तराखंड ब्रेकिंग : 7 फरवरी से स्कूलों में ऐसे होगी पढ़ाई, जारी हुए नए दिशा निर्देश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *