नारायण सिंह रावत
सितारगंज। ग्राम प्रधान संघ सितारगंज ने मनरेगा में निर्माण सामग्री के टैण्डर प्रक्रिया को समाप्त करने, मनरेगा कार्य में रॉयल्टी को 110.11 रूपये प्रति धनमीटर की भांति करने आदि कई मांगों को लेकर शासन—प्रशासन को पत्र भेजा है।
ग्राम प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक्ष भाष्कर सम्मल ने पत्र में लिखा है कि मनरेगा एमबी में काफी नुकसान प्रधानों को भुगतना पड़ता है, लिहाजा इसे संसोधित किया जाए। मनरेगा कार्य में रॉयल्टी पर्वतीय क्षेत्र में 154 रूपये प्रति धनमीटर थोपी जा रही है जबकि अन्रू विभाग आरडब्लूडी, पीडब्लूडी, सिंचाई विभाग आदि विभागों में रॉयल्टी 110.11 रूपये प्रति धनमीटर की भांति की जाये। मनरेगा में क्षेत्र पंचायत निधि से कुद मद देकर बाकी मनरेगा से मटीरियल एवं लेबर पेमैंट किया जा रहा है। जिस पर तत्काल रोक लगायी जाय। क्षेत्र पंचायत यदि मनरेगा से लेबर व मैटिरियल पेमेंट लेना चाहता हैं तो वह कच्चे पक्के का रेशियों अपने स्तर पर ब्लॉक में मेण्टेन करें तथा प्रधानों के अधिकारों की ओवरलैपिंग कर की जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि एसएलडब्लूएम योजना की गाइड लाइन से हटकर इसमें आदेदश जारी किये गये हैं कि स्वजल के संबंधित कार्य के भुगतान हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी के मार्फत परियोजना निदेशक के अनुमति के पत्र तदोपरांत भुगतान किया जा रहा ळै। जिससे अनुचित धन एवं समय का व्यय हो रहा है। जबकि गाइड लाइन के अनुसार इस तरह की व्यवस्था ऊधम सिंह नगर जनपद के अलावा संपूर्ण प्रदेश में नहीं है। परन्तु स्वजल द्वारा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को संबंधित कार्य के भुगतान करने का अधिकार है यदि कार्य का सत्यापन किया जाना है तो उपरोक्त कार्य का सत्यापन संबंधित खण्ड विकास अधिकारी से कराये जाएं जिससे अनुचित धन समय व कमीशनखोरी को कम किया जा जाय। पत्र में मनरेगा में निर्माण सामग्री के टैण्डर प्रक्रिया को भी समाप्त किये जाने की मांग की गई है। पत्र की प्रति जिलाधिकारी को भी प्रेषित की गई है।
सितारगंज न्यूज : मनरेगा में निर्माण सामग्री की टेण्डर प्रक्रिया समाप्त करने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान संघ ने सौंपा ज्ञापन
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