HomeUttarakhandBageshwarबागेश्वरः साक्ष्यों के अभाव में ठगी का आरोपी दोषमुक्त

बागेश्वरः साक्ष्यों के अभाव में ठगी का आरोपी दोषमुक्त

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वरः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने ठगी करने के आरोपी को दोषमुक्त किया है। मामला एक सितंबर 2022 का है।

मामले के मुताबिक नौकोड़ी, हरसिंग्याबगड़, कपकोट निवासी चंचल सिंह पुत्र जोहार सिंह को अज्ञात ने फोन कर उसके मोबाइल फोन पर एनीडेस्क एप डाउनलोड करवाया। एप डाउनलोड करते ही ग्रामीण के यूनियन बैंक कपकोट के खाते से तीन लाख, 39 हजार, 900 रुपये निकाल लिए। दो सितंबर को ग्रामीण ने साइबर क्राइम सेल में अज्ञात के खिलाफ लिखित सूचना दी। जिसके आधार पर साइबर क्राइम सेल ने अज्ञात के खिलाफ धारा 420 और 67 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया।

विवेचना के दौरान पवन कुमार पुत्र गोरे लाल महतो निवासी शेखपुरा, ‌बिहार का नाम सामने आया। ‌पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी, मनोज जाटव और महीप किशोर ने मामले की पैरवी की।

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