BREAKING NEWS: अब गांवों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रहा कोरोना, अल्मोड़ा जिले के चार और गांव बने माइक्रो कंटेनमेंट जोन

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा​अल्मोड़ा जनपद में कोरोना संक्रमण की चपेट में गांव—गांव आते जा रहे हैं। कोरोना वायरस महज गांवों तक पहुंचा ही नहीं है, बल्कि…

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
​अल्मोड़ा जनपद में कोरोना संक्रमण की चपेट में गांव—गांव आते जा रहे हैं। कोरोना वायरस महज गांवों तक पहुंचा ही नहीं है, बल्कि उसने दबदबा बनाकर गांवों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना डाला है। आज जिले में चार और गांव माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं। ये गांव हैं सल्ट खुमाड़ तहसील के नैकणा व मैठानी तथा द्वाराहाट तहसील के ग्राम पाली व नाईखोला। इन गांवों में अधिसंख्य कोरोना संक्रमित ​पाए गए हैं।

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उप जिलाधिकारी सल्ट खुमाड़ शिप्रा जोशी पाण्डेय ने बताया कि गत​ 7 मई को सल्ट ब्लाक अंतर्गत ग्राम मैठानी में निवासरत 12 व्यक्तियों की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।इसके अलावा गत 7 मई को ही ग्राम नैकणा में निवासरत 17 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इन व्यक्तियों को वर्तमान में होम आईसोलेट किया गया है। एसडीएम शिप्रा ने नायब तहसीलदार सल्ट खुमाड़ की संस्तुति के आधार पर ग्राम मैठानी एवं ग्राम नैकणा को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

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उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम मैठानी के पूरब के ग्राम पाली धनियाल सरहद मिलान, पश्चिम में बस स्टाफ मैठानी, उत्तर के ग्राम थात तराड़ सरहद मिलान एवं दक्षिण के ग्र्राम सकरखोला सरहद मिलान एवं ग्राम नैकणा क पूरब के बिडसुना तोक की सरहद मिलान, पश्चिम के ग्र्राम पैसिया की सरहद मिलान, उत्तर के डांडा तोक की सरहद मिलान एवं दक्षिण के ग्र्राम सकन्याणी ग्राम की सरहद मिलान को आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोनो में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है।

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माइक्रो कंटेनमेंट जोनो में घर—घर जाकर स्वास्थ्य जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय, सल्ट का रहेगा। साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोनो में किसी भी समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 01 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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उपजिलाधिकारी द्वाराहाट गौरव पाण्डेय ने बताया कि तहसील द्वाराहाट के भिकियासैण ब्लाक के पाली क्षेत्र में गत 6 एवं 7 मई को 17 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इन सभी को होम आइसोलेशन में रख दिया गया है। उपजिलाधिकारी ने आज क्षेत्र के ग्राम पाली व नाईखोला गांवों का निरीक्षण किया। इसके बाद संक्रमण के फैलने की प्रबल सम्भावना को देखते हुए इन गांवों को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि ग्राम पाली एवं ग्राम नाईखोला के पूरब जंगलात, पश्चिम ढगढ़गी गाॅव, उत्तर कबडोली गाॅव एवं दक्षिण के झड़कोट गाॅव को आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

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अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर—घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैण का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोनो में किसी भी समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी—बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 01 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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