अल्मोड़ा: व्यय लेखा रजिस्टर सटीक व्यवस्थित रखे जाएं—अंकिता

✍🏻 व्यय प्रेक्षक ने व्यय लेखा मॉनिटरिंग दलों को दिए सख्त निर्देश ✍🏻 मतदाता के स्वतंत्र मताधिकार में बाधा डालने का कृत्य अपराध होगा सीएनई…

व्यय लेखा रजिस्टर सटीक व्यवस्थित रखे जाएं—अंकिता

✍🏻 व्यय प्रेक्षक ने व्यय लेखा मॉनिटरिंग दलों को दिए सख्त निर्देश
✍🏻 मतदाता के स्वतंत्र मताधिकार में बाधा डालने का कृत्य अपराध होगा

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: लोकसभा निर्वाचन को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तैनात व्यय प्रेक्षक अंकिता पाण्डेय ने मंगलवार को निर्वाचन व्यय लेखा मॉनिटरिंग दलों के साथ नवीन कलेक्ट्रेट जिला सभागार में एक बैठक की। बैठक में व्यय प्रेक्षक ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय लेखा को लेकर कडे़ निर्देश दिये गये है कि व्यय लेखा रजिस्टर का सही तरीके से व्यवस्थित किया जाय।

उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन भरने की तारीख से दिन-प्रतिदिन के लेखा, कैश बुक और बैंक बुक का नियमित रूप से रख-रखाव करना और नाम निर्देशन भरने की तारीख से उपगत सभी खर्चों को शामिल किया जाय। व्यय प्रेक्षक ने कहा कि व्यय रजिस्ट्रर काफी डिटेल में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दलों द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय किये जाने पर उस व्यय के लेखा रजिस्ट्रर में अंकित किया जाय। उन्होंने कहा कि आयोग के अनुदेशों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई रैली, प्रदर्शित फोटो, संस्तुत नाम पर किए गए सभी व्यय लेखा में जोड़े गए हों। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि खर्च छाया प्रेक्षण रजिस्टर से मेल खाते हों। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय का क्रम आकलन/कम उल्लेख करने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किय जा सकता है।

व्यय प्रेक्षक ने कहा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान व्यय अनुवीक्षण तंत्र के अन्तर्गत गठित टीम द्वारा हर एक निर्वाचन व्यय पर पैनी नजर रखी जाय। व्यय प्रेक्षक ने कहा कि व्यय का नकद भुगतान/प्राप्ति 10 हजार रुपये से अधिक नहीं किया जायेगा। इससे अधिक के भुगतान चैक, बैक ड्राफ्ट या खाता हस्तान्तरण के माध्यम से भुगतान प्राप्त किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता में प्रावधान की धारा 171 सी के अन्तर्गत ऐसा कोई भी कृत्य, प्रयास जो मतदाता के स्वतंत्र मताधिकार में बाधा डालें या रोकने का प्रयास करें, क्योंकि वह अपराध की श्रेणी में आएगा। जिसके तहत एक वर्ष की कैद या अर्थदण्ड या दोनों की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी या अधिकृत एजेण्ट के द्वारा चुनाव परिणाम घोषणा के 30 दिन के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष चुनाव व्यय प्रस्तुत करना होगा। बैठक में मुख्य कोषाधिकारी पूजा नेगी, लाईजनिंग ऑफिसर मनीष सिंह, सहायक कोषाधिकारी अविनाश सती, संजय वर्मा सहित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अधिकृत एजेण्ट उपस्थित थे।

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