बागेश्वर। सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर त्रिचा रावत ने अवगत कराया है कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल के निर्देशानुसार ई-लोक अदालत योजना के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर द्वारा दिनांक 12 सितम्बर यानी द्वितीय शनिवार को जनपद बागेश्वर के न्यायालय परिसर में ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
ई-लोक अदालत में धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद,138 एनआईएक्ट, पारिवारिक विवाद से संबन्धित वाद, शमनीय प्रकृति के अपराधिक वाद के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलें भी निपटाये जायेंगे।
कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का वाद, न्यायालय में लम्बित है या प्री-लिटिगेशन का मामला है तो वह सम्बंधित न्यायालय में ड्राप्ट बॉक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर की ई-मेल आईडी:[email protected] पर सुलह समझौता हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर वाद ई-लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत करा सकते हैं।
बागेश्वर न्यूज : ई-लोक अदालत 12 को बागेश्वर में, ऐसे उठायें लाभ
बागेश्वर। सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर त्रिचा रावत ने अवगत कराया है कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल…