Breaking NewsCrimeDelhiNational

हे राम ! नाबालिग के बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए होगा 84 साल के बुजुर्ग आरोपी का डीएनए टेस्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के रेप के आरोपी एक 84 साल के बुजुर्ग के डीएनए टेस्ट का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बच्चे के पिता का पता लगाने को बच्चे और आरोपी दोनों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। दरअसल, ये घटना पश्चिम बंगाल के मटिगरा इलाके की है, जो 2012 में हुई थी। 14 साल की लड़की से रेप का आरोपी 84 साल का बुजुर्ग है। रेप के बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के पिता का पता लगाने को बच्चे और आरोपी दोनों का डीएनए टेस्ट करा कर मिलान करने को कहा है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आरोपी के बचाव में उसकी उम्र और सेहत का हवाला देते हुए उसके रेप के नाकाबिल होने की दलील दी थी।
कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत के लिए अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली बेंच ने यह आदेश दिया है। घटना के समय आरोपी 76 साल का था।
मालूम हो कि ये मामला पहले भी चर्चा में आ चुका है। फिलहाल ये अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब दोनों के डीएनए टेस्ट बाद ही पता चलेगा कि मामले में आगे क्या होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Back to top button
किचन गार्डन में जरूर लगाएं ये पौधे, सेहत के लिए भी फायदेमंद Uttarakhand : 6 PCS अधिकारियों के तबादले शाहरूख खान की फिल्म डंकी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हिमाचल में वर्षा, बर्फबारी होने से बढ़ी सर्दी Uttarakhand Job : UKSSSC ने निकाली 229 पदों पर भर्ती