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हल्द्वानी ब्रेकिंग : आ गया डीएम का अनलॉक 4 पर आदेश, पढिए क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के क्रम में अनलाॅक-4 की व्यवस्थायें तत्काल से प्रभावी होंगी। जानकारी देते हुये जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जनपद के सभी स्कूल काॅलेज शिक्षण एवं कोचिंग सस्थायें 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे। उन्होने बताया कि 21 सितम्बर से सामाजिक,शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक,शादी विवाह तथा अन्तिम संस्कार,धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों की अनुमति होगी लेकिन इसमे केवल 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए नियमानुसार सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। उन्होने बताया कि कोरोना महामारी के चलते जो कन्टेनमेंट जोन घोषित किये गये हैं उनमें पूर्णतया पाबंदी रहेगी। नये दिशा निर्देशोें के अनुसार ओपन एअर थियेटरोें को 21 सितम्बर से खोलने की इजाजत रहेगी। उन्होेने बताया कि जनपद मे 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों को आनलाइन शिक्षण,टैलीकाउंसलिंग से सम्बन्धित कार्य के लिए स्कूलों मे बुलाया जा सकता है। उन्होने बताया कि ओपनएअर थियेटर को छोडकर सिनेमाहाॅल, मल्टीप्लैक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे। अभिभावकों की लिखित अनुमति से 9वीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे, उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नही बनायेंगे।
बंसल ने जानकारी देते हुये बताया कि उत्तराखण्ड आने के इच्छुक लोगों को सरकार ने दो शर्ताे के साथ छूट दी है सरकार ने अधिकतम दो हजार लोगों के प्रवेश की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब जो भी व्यक्ति राज्य या जिले मे आने का इच्छुक होगा वह आ सकता है लेकिन उसे दो शर्ताे का पालन करना होगा। पहला उसके पास आइसीएमआर से मान्यता प्राप्त लैब की जांच रिपोर्ट होनी चाहिए। आईसीएमआर मान्य लैब के प्रमाण पत्र की जगह टूनैट टैस्ट की रिपोर्ट भी पर्याप्त होगी। दूसरा आने वाले व्यक्ति का स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टेªशन अनिवार्य रहेगा। रजिस्टेशन और जांच रिपोर्ट से जुडे दस्तावेज ही राज्य मे प्रवेश के वक्त बाॅर्डर पर चैक किये जायेंगे। उन्होने बताया कि इससे आने वाले व्यक्ति को टेªस किया जा सकेगा। यदि भविष्य मे वह कभी पाॅजेटिव होता है तो उसकी पहचान करना आसान होगा।
बंसल ने जनपद वासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण वर्तमान मे गतिमान है ऐसे मे जागरूकता एवं बचाव जरूरी है सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए मास्क,सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर का अपने जीवन मे अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन अवश्य करें।

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