नई दिल्ली। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को दिशा को एक लाख के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दे दी। इस तरह अब दिशा 9 दिन बाद जेल से बाहर निकल सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान भी दिशा को जांच में सहयोग करना होगा। उन्हें जब भी समन किया जाएगा, जांच के लिए हाजिर होना होगा। बिना कोर्ट की इजाजत के दिशा देश छोड़कर नहीं जा सकेंगी।
हल्द्वानी: प्रेक्टिकल के लिए कालेज गई छात्रा 24 घंटे से लापता
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आपके पास क्या सबूत है कि टूलकिट और 26 जनवरी को हुई हिंसा में कोई कनेक्शन है? इस पर दिल्ली पुलिस ने बताया था कि अभी जांच चल रही है। हमें इनकी तलाश करनी है।
हरिद्वार : महाकुंभ मेले में लगेंगे विशेष आस्था कलश, आएंगे इस काम
पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि भारत को बदनाम करने की ग्लोबल साजिश में दिशा भी शामिल है। इसके जरिए किसान आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। दिशा ने न सिर्फ टूलकिट बनाई और शेयर की, बल्कि वह खालिस्तान की वकालत करने वाले के संपर्क में भी थी। हालांकि, दिशा के वकील ने इन आरोपों को निराधार बताया था।