नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि इस साल के अंत तक बढ़ा दी है।
ईपीएफओ ने कल देर शाम जारी एक परिपत्र में कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों तथा कुछ अन्य उद्योग प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए यूएएन को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। ईपीएफओ ने यह फैसला कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण लिया है। News WhatsApp Group Join Click Now
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परिपत्र के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित उद्योगों के कामगार और देशभर में बीड़ी उद्योग तथा भवन निर्माण से जुड़े कामगार अपना आधार 31 दिसंबर 2021 तक यूएएन नंबर से जोड़ सकते हैं। ईपीएफओ ने भविष्य निधि से जुड़े समस्त लाभ लेने के लिए यूएएन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य बना दिया है।
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