बहुत महंगा साबित हुआ फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाना, केंद्र संचालक गिरफ्तार

अवैध तरीके से नंदा गौरा योजना का लाभ दिलाने का प्रयास, बाल विकास परियोजना अधिकारी की शिकायत पर हुई कार्रवाई CNE NEWS सीएनई रिपोर्टर, बेतालघाट/गरमपानी।…

महंगा साबित हुआ फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाना, केंद्र संचालक गिरफ्तार

अवैध तरीके से नंदा गौरा योजना का लाभ दिलाने का प्रयास, बाल विकास परियोजना अधिकारी की शिकायत पर हुई कार्रवाई

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सीएनई रिपोर्टर, बेतालघाट/गरमपानी। लाभार्थी को अवैध तरीके से नंदा गौरा योजना का लाभ दिलाने के लिए जन सेवा केंद्र के संचालक को फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाना बहुत महंगा साबित हुआ। विभागीय जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। जिस पर केंद्र संचालक को विविध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

यह है फर्जी आय प्रमाण पत्र का मामला

दरअसल, गत दिनों बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती अनीता सक्सेना ने बेतालघाट थाने में एक तहरीर दी। जिसमें बताया कि नंदा गौरा योजना का लाभ पाने के उद्देश्य से फर्जी आय प्रमाण पत्र तैयार हुआ है। शक होने पर लाभार्थी से प्राप्त आवेदन पत्र की विभागीय जांच हुई। जिसमें प्रमाण पत्र के फर्जी होने की पुष्टि हुई।

दर्ज हुआ मुकदमा, जांच में केंद्र संचालक पाया गया दोषी

तहरीर मिलने के बाद संबंधित के विरुद्ध थाना बेतालघाट में धारा 420/467/468/471 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना एसआई गौरव जोशी के सुपुर्द हुयी। निष्पक्ष जांच हेतु नैनीताल एसएसपी पंकज भट्ट ने निर्देश दिए। जिस पर क्षेत्राधिकारी भवाली नितिन लोहनी के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष बेतालघाट मनोज नयाल के कुशल नेतृत्व में विवेचना हुई। दौराने विवेचना अभियोग में दीपक गोस्वामी पुत्र मदननाथ गोस्वामी निवासी ग्राम चडयूला थाना बेतालघाट हाल बेतालघाट मार्केट थाना बेतालघाट नैनीताल का नाम प्रकाश में आया। पूरे मामले में वह सीधे दोषी पाया गया।

वार्षिक आय में महज 03 हजार का हेरफेर पड़ गया भारी

ज्ञात हुआ कि अभियुक्त दीपक गोस्वामी द्वारा देव भूमि जन सेवा केंद्र बेतालघाट में आपराधिक षडयंत्र कर लाभार्थी को नंदा गौरा योजना का लाभ दिलाने की नियत से धोखाधड़ी कर लाभार्थी के परिवार की मूल आय प्रमाण पत्र में अंकित परिवार की वार्षिक आय 75000 रुपये की कूटरचना कर 72000 रुपये अंकित कर फर्जी आय प्रमाण पत्र तैयार कर दिया गया।

मिले पर्याप्त साक्ष्य और हुई संचालक की गिरफ्तार

अभियोग में दौराने विवेचना धारा 120 बी भादवि की बढ़ोत्तरी की गई। आरोपी दीपक गोस्वामी को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोग में उसे आरोपी के जुर्म धारा 420/467/468/471/120 बी से अवगत करा दिया गया। आरोपी की निशानदेही में लाभार्थी के आय रुपये 72 हजार वाले फर्जी आय प्रमाण पत्र में लगायी देव भूमि जन सेवा केन्द्र की मोहर, स्टाम्प पेड व एक प्रिंटर बरामद किया गया। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक गौरव जोशी, कांस्टेबल मनोज जोशी व दीपक सामंत शामिल रहे।

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