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अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के पिता पर केस, लगा ये आरोप

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देहरादून/हरिद्वार| उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के खिलाफ उनके ड्राइवर ने कुकर्म का मामला दर्ज कराया है। ड्राइवर ने यह आरोप भी लगाया है कि विनोद आर्य ने उसके साथ मारपीट की और धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देंगे।

ड्राइवर की शिकायत पर मंगलवार रात हरिद्वार के ज्वालापुर पुलिस स्टेशन में विनोद आर्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत के आधार पर आर्य पर IPC की धारा 377 (अप्राकृतिक कृत्य), 307 (मर्डर की कोशिश), 323 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी देना), 504 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

ड्राइवर का आरोप- आर्य के पैर दबा रहा था, उसने कुकर्म की कोशिश की

शिकायत के मुताबिक, ड्राइवर ने बताया कि आर्य उससे अक्सर पैर दबाने को कहता था। एक रात जब वह आर्य के पैर दबा रहा था तो आर्य ने उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स करने की कोशिश की। ड्राइवर ने किसी तरह खुद को बचाया और छुटमलपुर भाग गया, जहां वह रहता है। हाल ही में बाइक सवार एक शख्स ने ड्राइवर को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे अपनी जान का खतरा सताने लगा।

सहारनपुर का रहने वाला है ड्राइवर

एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि ड्राइवर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। उसने विनोद आर्य पर गलत तरीके से छूने और जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उसने अपनी जान जोखिम में होने का हवाला देकर विनोद आर्य के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है।

हिरासत में पूर्व राज्यमंत्री विनोद आर्य

आज बुधवार को पुलिस ने युवक को धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश किया। वहीं, पुलिस ने विनोद आर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कई घंटे पूछताछ चली। पुलिस को कोर्ट से बयान की प्रमाणित कॉपी नहीं मिली। जिसके बाद हिरासत में लिए हुए कई घंटे बीतने पर नियम के अनुसार विनोद को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया। बृहस्पतिवार को बयान की कॉपी मिलने के बाद विनोद आर्य की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इसकी पुष्टि ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने की है।

कोर्ट में पेश करते ही किया ड्रामा

पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार की दोपहर पुलिस ने पीड़ित युवक को धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश के सामने पहुंचते ही युवक ने सिर में दर्द होने की बात कहते हुए कुछ देर का समय मांगा। इसके बाद बाहर आ गया। कई घंटे बाद दोबारा से जज के सामने उसे पेश किया गया। इसके बाद बयान दर्ज किए गए। युवक की इस हरकत को देख पुलिस भी दंग रह गई।

कहीं कुछ और कहानी तो नहीं

इस मामले में कोर्ट में पेश करने को लेकर जिस तरह युवक का रवैया सामने आया उससे ये भी आशंका जताई जा रही है कि वह अपने दावे और आरोप पर कायम नहीं है। वहीं इसके पीछे कुछ और कहानी भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ित युवक के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं। विनोद आर्य से पूछताछ की गई है। कोर्ट से बयानों की प्रमाणित कॉपी मिलने के बाद अवलोकन किया जाएगा। उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। – स्वतंत्र कुमार सिंह, एसपी सिटी हरिद्वार

अंकिता भंडारी हत्याकांड में बेटे का नाम आने के बाद BJP से निकाले गए

विनोद आर्य उत्तराखंड का पूर्व भाजपा नेता है, जिसका बेटा पुलकित अंकिता भंडारी मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। हत्याकांड में बेटे का नाम आने के बाद विनोद को पार्टी से निकाल दिया गया था।

ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। यह रिसॉर्ट पुलकित का था। पुलकित ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर 18 सितंबर को अंकिता की हत्या कर दी थी। इस मामले में तीनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं।

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