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हाईवे पर कार चलाता मिला 15 साल का नाबालिग, पिता पर केस दर्ज

भुगतना पड़ सकता है 3 वर्ष तक का कारावास व 25 हजार का जुर्माना भुगतना

सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी। कुछ लोग अपने नाबालिग बच्चों के हाथों में बगैर सोचे—समझे गाड़ी की चाबी दे देते हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। भवाली से भीमताल हाईवे पर एक कार को 15 साल का नाबालिग चलाता मिला। हैरानी की बात तो यह है कि बच्चे को मना करने के बजाए उसका पिता खुद बगल की सीट पर बैठा था। पुलिस ने नाबालिग के संरक्षक पिता के विरुद्ध थाना भीमताल में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग से वाहन चलवाने पर लापरवाह पिता के विरुद्ध भीमताल में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बताया कि थाना भीमताल प्रभारी विमल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र खुटानी तिराहा पर चेकिंग अभियान चलाया गया।

बेटे को मना करने के बजाए खुद बराबर की सीट पर बैठा था पिता

इस दौरान एक कार संख्या यूके 04 एन 6239 भवाली से भीमताल की ओर आती हुई पाई गई, जिसे एक नाबालिग चला रहा था। वाहन को रोककर जांच करने पर पाया गया कि नाबालिग के साथ उसका संरक्षक पिता कार की बगल वाली सीट पर बैठा था। इस पर नाबालिग के संरक्षक पिता निवासी मल्लीताल के विरुद्ध थाना भीमताल पर धारा 199(ए) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

वाहन सीज, कार्रवाई गतिमान

उक्त वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत सीज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई गई। बता दें कि इस धारा के अंतर्गत अभिभावक/वाहन स्वामी को तीन वर्ष तक का कारावास व 25,000 का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

पुलिस टीम में थाना भीमताल से गगनदीप सिंह व कांस्टेबल रविशंकर पाठक शामिल थे। इधर नैनीताल पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील करी है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाने दें। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके जीवन व अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।


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