Almora Breaking: लाखों के जेवरात चुराने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ायहां पिछले दिनों चोरी की एक बड़ी वारदात के मामले में पकड़े गए आरोपी को अदालत से जमानत नहीं मिल पाई। आरोपी ने…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
यहां पिछले दिनों चोरी की एक बड़ी वारदात के मामले में पकड़े गए आरोपी को अदालत से जमानत नहीं मिल पाई। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र आज खारिज कर दिया।

जब अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत हुई, तो जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने पूरे ​मामले की जानकारी देते हुए अदालत को बताया कि आरोपी शातिर किस्म का व्यक्ति है। अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ​फिर ऐसे अपराध कारित कर सकता है। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा अरिवन्द नाथ त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी के जमानत प्रर्थाना पत्र को खारिज कर दिया।
मामले के मुताबिक ग्राम शैल, एनटीडी अल्मोड़ा निवासी राजेश कुमार नन्दा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद ने 21 जून 2022 को कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी कि 20 जून 2022 को वह सपरिवार बाहर गए हुए थे। तो दोपहर जब उनकी भतीजी घर पहुंची, तो देखा कि मकान का साइड का दरवाजा टूटा था। भतीजी की सूचना पर वह घर पहुंचे, तो देखा ​कि घर के अंदर अलमारी से पत्नी व भतीजी के कीमती जेवरात चोरी कर लिये गए हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा-380, 411 व 454 ता.हि. के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की।

पुलिस ने सुरागरसी, पतारसी करते हुए चोरी के आरोपी कमलेश काण्डपाल पुत्र मोहन चन्द्र काण्डपाल, निवासी ग्राम व पोस्ट दरमाड़, तहसील अल्मोडा को 21 जून 2022 को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। उसके पास से चोरी के माल 04 सोने के हाथ के कंगन, 02 सोने के मंगलसूत्र, 01 सोने की हार, 02 सोने की मॉगटीका, 02 सोने की नथ, 01 सोने का ब्रस्लीट, 01 कान का झूमका, 01 जोड़ा कान के गोसे, 01 जोड़ा कान के झाले, 01 जोड़ा कान के टोप्स, 01 सोने की अंगूठी, 01 सोने का टाक्स, 03 सोने की फुल्ली, 02 जोडे चॉदी के पॉजेब, 02 जोड़े चांदी के बिछियां, 01 चॉदी की चैन व 01 यासीका कम्पनी का कैमरा बरामद किया।

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