बागेश्वर : हत्या के मामले में दोषी को दस साल का करावास, दस हजार जुर्माना

बागेश्वर। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्या के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई है। उसे…

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बागेश्वर। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्या के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई है। उसे दस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

घटना तीस अप्रैल 2021 के दिन की है। अभियुक्त ठाड़ाइजर, रीमा निवासी अनिल कुमार पुत्र शंकर राम ने घटना का अंजाम दिया। उसी गांव के निवासी स्व. राजेंद्र प्रसाद को उसी के घर की दीवार पर धक्का देकर मार दिया था। सिर पर चोट आने से उसने मौके पर दम तोड़ दिया था। इस घटना को मृतक की पत्नी कमला देवी ने स्वयं अपने आंखों से अपने घर के छत से देखा था। मृतक की पत्नी ने घटना की रिपोर्ट रीमा चौकी में दर्ज की थी।

मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष, मृतक की पत्नी समेत सात गवाह के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित को धारा 304 आइपीस में दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता जीबी उपाध्याय, सहायक जिला शासकी अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने की।

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