गजब : रेलवे ने बजरंगबली को भेजा नोटिस, “07 दिन दिन में खाली करें अतिक्रमण”

✒️ लिखा ”नहीं हटाया अतिक्रमण तो हर्जे-खर्च की जिम्मेदारी आपकी होगी CNE REPORETER / यहां रेलवे ने एक ऐसा कारनामा कर डाला, जिसकी इन दिनों…

रेलवे ने बजरंगबली को नोटिस

✒️ लिखा ”नहीं हटाया अतिक्रमण तो हर्जे-खर्च की जिम्मेदारी आपकी होगी

CNE REPORETER / यहां रेलवे ने एक ऐसा कारनामा कर डाला, जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। विभाग की ओर से अतिक्रमण को लेकर भेजे गए एक नोटिस में सीधे भगवान बजरंगबली को अतिक्रमणकारी बताया गया है। उन्हें बकायदा सात दिन का समय देते हुए अतिक्रमण हटाने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर हर्जे-खर्चे व कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

दरअसल, यह अजब-गजब कारनामा मध्य प्रदेश के मुरैना में रेल विभाग द्वारा किया गया है। बताया गया है कि इन दिनों यहां पर ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज लाइन का काम प्रगति पर है। मुरैना जनपद अंतर्गत सबलगढ़ तहसील में भगवान हनुमान जी का एक मंदिर ब्रॉडगेज लाइन के बीच में आ रहा है। रेलवे का दावा है कि यह जमीन रेलवे की है, जिस पर हनुमान जी का मंदिन बना है। अतएव रेल विभाग ने सीधे बजरंग बली को ही नोटिस जारी कर दिया।

यह है इस नोटिस की भाषा

नोटिस में रेलवे ने लिखा है कि आपने (भगवान बजरंग बली जी ने) रेलवे की जमीन पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। अतएव आप नोटिस प्राप्ति के सात दिन के भीतर रेलवे भूमि से अपना अवैध निर्माण हटा लें और जमीन को खाली करें। ऐसा नहीं करने पर आपके द्वारा किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाया जायेगा। जिसके हर्ज एवं खर्च की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। यही नहीं, भगवान बजरंग बली को भेजे इस नोटिस की प्रतिलिपि सहायक मंडल अभियंता ग्वालियर और जीआरपी थाना प्रभारी ग्वालियर को भी भेजी गई है।

वायरल हुआ नोटिस तो सन्न रह गए अधिकारी

यह नोटिस देखते ही देखते वायरल हो गया। लोग रेलवे विभाग की जमकर मजाक उड़ा रहे थे। इस बीच जब विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला आया तो वह भी हैरान रह गये। उन्होंने आनन-फानन में तुरंत संशोधित नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद संशोधित नोटिस प्रभु हनुमान जी की बजाए पुजारी हरिशंकर शर्मा को भेज दिया गया। अलबत्ता नोटिस में सिर्फ नाम बदला है, आदेश वही है, जो पूर्व में बजरंगबली को भेजे गए थे।

हनुमान भक्तों में रोष

वहीं मंदिर में आस्था रखने वाले लोगों ने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि इस तरह का नोटिस भेजने वालों पर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। यह मंदिर 11 मुखी हनुमान जी का है। रेलवे ने जिस मंदिर को अवैध अतिक्रमण के दायरे में माना है, वह रेलवे ट्रेक 40 फ़ीट दूरी पर है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है।

भूलवश नोटिस में ‘बजरंगबली’ लिखा गया : मनोज कुमार सिंह

इधर मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह के अनुसार त्रुटिवश नोटिस में बजरंगबली नाम लिखा गया। गत 10 फरवरी को इसमें सुधार किया गया और पुजारी हरिशंकर शर्मा के नाम से नया नोटिस जारी किया गया है।

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