सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवांगी गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया है।
न्यायालय ने अभियोगी जीवन पांडे बनाम अभियुक्त पंकज सिंह अधिकारी के फौजदारी वाद संख्या 1171/2091 धारा 138 में अभियोगी जीवन पांडे के परिवाद को निरस्त करते हुए अभियुक्त पंकज सिंह अधिकारी को दोषमुक्त करार दिया है।
अभियोगी जीवन पांडे के द्वारा 3.50 लाख रूपये के चेक की धनराशि की वसूली हेतु न्यायालय में परिवाद दायर किया था। किंतु परिवादी अपना परिवाद तथा परिवाद के तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहा। अभियुक्त के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता द्वारा इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई।