✒️ अभियुक्त को दोष सिद्धि, अधिवक्ता कार्की ने की पैरवी
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा श्रीमती रिंकी साहनी की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में अभियुक्त को तीन माह के साधारण कारावास की सज़ा व मुबलिक 02 लाख 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि से दो लाख चालीस हजार रूपये परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किए जाने और दस हजार रूपये राज्य सरकार के कोष में जमा किए जाने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड अदा न करने पर अधियुक्त दो माह के साधारण कारावास की सजा भोगेगा।
02.50 lakh fine to the accused in the case of check bounce
अदालती केस के अनुसार परिवादी तरुण वर्मा व अभियुक्त राजेन्द्र डंगवाल की व्यवसायिक जान पहचान थी। अभियुक्त द्वारा वर्ष 2019 में इकरारनामा लिखत के जरिए पल्टन बाज़ार में स्थित उसकी जमीन व भूमि/मकान को विक्रय करने का करार परिवादी के साथ किया था। जिसके एवज में परिवादी द्वारा अभियुक्त को दो लाख रूपये चेक के माध्यम से अदा किए, परंतु जब अभियुक्त द्वारा लिखत के अनुसार उक्त संपत्ति की रजिस्ट्री परिवादी के पक्ष में नहीं की तो परिवादी द्वारा अभियुक्त से इकरारनामे की शर्त के अनुसार धनराशि की मांग की गई।
जिस पर अभियुक्त ने परिवादी को अपने बैंक का चेक हस्ताक्षरित करके दिया। जब परिवादी ने उस चेक को लगाया तो वो बाउंस हो गया। फिर परिवादी ने अपने अधिवक्ता रोहित कार्की के माध्यम से धनराशि भुगतान हेतु लिगल नोटिस भिजवाया। नोटिस मिलने के बाद भी अभियुक्त ने पैसे नहीं लौटाये। जिसके बाद परिवादी ने अदालत में केस दायर किया और दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए। अदालत ने परिवादी एवम् अभियुक्त के अधिवक्ताओं की तर्क पूर्ण बहस को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को परीक्षित किया। जिसके बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दण्डित किया। परिवादी की ओर से मामले में अधिवक्ता रोहित कार्की द्वारा प्रबल पैरवी की गयी।
यहां देखिये अदालत का फैसला –